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Chitrakoot News: चित्रकूटः जहर देकर छात्र को मारने में चार लोगों को उम्रकैद
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चित्रकूट। शराब के साथ जहर देकर छात्र की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने सोमवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वह शहर में किराये के घर में रहकर पढ़ाई करता था। हत्यारोपियों में दो उसके दोस्त शामिल हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च 2012 को पहाड़ी क्षेत्र के परसौंजा गांव के निवासी इंद्रपाल ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र रामू कर्वी के ब्रह्मचर्य शिक्षा निकेतन में पढ़ता था। गल्ला मंडी रोड के समीप कर्वी के अहिरनपुरवा में किराये का कमरा लेकर रहता था और होली पर 6 मार्च 2012 को घर आया था। 7 मार्च को अहिरनपुरवा निवासी राजा ने पुत्र को फोन कर बुलाया था।
रामू उसके पास चला गया। बताते हैं कि इसके बाद रामू कर्वी में अपने कमरे आ गया था। दो दिन बाद 9 मार्च को सुबह राजा ने फोन कर बेटे की मौत की सूचना दी। जिस पर कर्वी गए। जहां रामू का शव कमरे में पड़ा था। तलाशी में पुलिस ने मृतक की जेब से पांच सौ रुपये और एक कागज का टुकड़ा बरामद किया। इसमें चार आरोपी राजा, कैलाश ,कंधी, नेता उर्फ रामबहोरी निवासीगण अहिरनपुरवा कर्वी के नाम लिखे हुए थे।
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पिता के अनुसार आरोपियों ने उसके बेटे से कुछ रुपये उधार लिए थे। उसके पुत्र ने कई बार उधारी लौटाने के लिए कहा था। इस कारण उसकी हत्या कर दी गई। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च 2012 को पहाड़ी क्षेत्र के परसौंजा गांव के निवासी इंद्रपाल ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र रामू कर्वी के ब्रह्मचर्य शिक्षा निकेतन में पढ़ता था। गल्ला मंडी रोड के समीप कर्वी के अहिरनपुरवा में किराये का कमरा लेकर रहता था और होली पर 6 मार्च 2012 को घर आया था। 7 मार्च को अहिरनपुरवा निवासी राजा ने पुत्र को फोन कर बुलाया था।
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रामू उसके पास चला गया। बताते हैं कि इसके बाद रामू कर्वी में अपने कमरे आ गया था। दो दिन बाद 9 मार्च को सुबह राजा ने फोन कर बेटे की मौत की सूचना दी। जिस पर कर्वी गए। जहां रामू का शव कमरे में पड़ा था। तलाशी में पुलिस ने मृतक की जेब से पांच सौ रुपये और एक कागज का टुकड़ा बरामद किया। इसमें चार आरोपी राजा, कैलाश ,कंधी, नेता उर्फ रामबहोरी निवासीगण अहिरनपुरवा कर्वी के नाम लिखे हुए थे।
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पिता के अनुसार आरोपियों ने उसके बेटे से कुछ रुपये उधार लिए थे। उसके पुत्र ने कई बार उधारी लौटाने के लिए कहा था। इस कारण उसकी हत्या कर दी गई। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।