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Chitrakoot News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में उम्रकैदन
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चित्रकूट। खेत में चने की भाजी तोड़ने गई 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म और बेहोश होने पर सीने में भारी पत्थर रखकर पुलिया के नीचे फेंकने के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 20 दिसंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 12 वर्षीय बेटी अपने खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी। वहां बांदा जिले के बिसंडा कस्बे का निवासी सूरज बैल चरा रहा था। बेटी को अकेले देख सूरज ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर मारपीट की, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद सूरज खेत के बगल में बनी पुलिया में उसकी बेटी को ले गया और सीने पर भारी पत्थर रखकर भाग गया। कुछ देर बाद होश आने पर बेटी ने शोर मचाया।
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यह सुनकर उसका भाई मौके पर पहुंच गया। उसने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के तत्काल बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने बुधवार को सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 20 दिसंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 12 वर्षीय बेटी अपने खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी। वहां बांदा जिले के बिसंडा कस्बे का निवासी सूरज बैल चरा रहा था। बेटी को अकेले देख सूरज ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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विरोध करने पर मारपीट की, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद सूरज खेत के बगल में बनी पुलिया में उसकी बेटी को ले गया और सीने पर भारी पत्थर रखकर भाग गया। कुछ देर बाद होश आने पर बेटी ने शोर मचाया।
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यह सुनकर उसका भाई मौके पर पहुंच गया। उसने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के तत्काल बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने बुधवार को सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।