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चित्रकूट में अदालत ने दो दरोगा, एक सिपाही व एक पीआरडी जवान पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Wed, 23 Sep 2020 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2020 11:03 PM IST
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In Chitrakoot, the court ordered to file a report on two inspectors, a soldier and a PRD jawan
चित्रकूट। न्यायालय ने बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट कर रुपये छीनने के मामले में दो दरोगा सहित एक सिपाही व एक पीआरडी जवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सदर कोतवाल से रिपोर्ट दर्जकर सात दिन में आख्या मांगी है।
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सदर कोतवाली अंतर्गत कैंप का पुरवा निवासी रामनरेश ने बताया कि वह 21 अगस्त की शाम अपने भाई देशराज के साथ बाइक से घर जा रहा था। कलक्ट्रेट के आगे पानी टंकी के पास रास्ते में सिपाही आशा राम व पीआरडी संगम लाल बैठे थे।
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उनके नजदीक पहुंचने पर आरोपियों ने उसके भाई देशराज पर लाठी से हमला कर दिया। जबरन 400 रुपये निकाल लिए। इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों को फर्जी मामले में जेल भेजने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसी बीच
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मौके पर दरोगा दिनेश लाल व दरोगा अरविंद मौर्या भी पहुंचे और उन्हें थप्पड़ मारा। इसके बाद बाइक लेकर चले गए। जिससे उसको गंभीर चोट आयी। इस मामले में कोतवाली जाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बल्कि पुलिस ने अपनी बचत के लिए आवेदक के भाई व पांच अज्ञात के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। इस मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश एसी/ एसटी एक्ट के सतीश चंद्र द्विवेदीे ने सदर कोतवाली को आदेश दिया है कि उचित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करें।
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