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Chitrakoot News: बेटी की गवाही से पत्नी का हत्यारा साबित हुआ पति

Fri, 14 Aug 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 14 Aug 2026 11:24 PM IST
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Husband proven to be wife's killer based on daughter's testimony.
चित्रकूट। बेटी से दुष्कर्म का विरोध करने पर मां की हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता को दोषी करार दिया है। मामले में 19 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। घटना 12 जून 2023 को हुई थी।
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मध्य प्रदेश के सतना जिले के नयागांव थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 13 जून को भरतकूप पुलिस को बताया था कि उसके बहनोई ने उसकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी है। जब वह बहन के घर पहुंचा तो शव आंगन में पड़ा था और बहन की गर्दन में गोली लगी थी।
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बेटी ने कोर्ट में बयान दिए कि पिता (14 साल की किशोरी) उसके साथ गलत काम करते थे। जब उसने यह बात मां को बताई तो मां ने पिता से आपत्ति जताई और इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। मां ने बेटी की सुरक्षा के लिए उसे ननिहाल भेज दिया।
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बेटी ने बताया कि इसी बात की खुन्नस में आकर पिता ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है।
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 मार्च 2026 को 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। घटना में दिलीप कुमार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी 11 मार्च 2026 से जेल में बंद है। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। (संवाद)
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दुष्कर्मी को 15 साल की कठोर कैद
चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।
एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि गांव निवासी मतगंजन कुशवाहा ने 20 नवंबर 2023 को बेटी को ननिहाल से ले जाकर दुष्कर्म किया और भाग गया। मामले की विवेचना करते हुए निरीक्षक राकेश मौर्या ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने जेल भेज दिया था।
विवेचक ने 31 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया था। जिस पर शुक्रवार को सजा सुनाई। (संवाद)
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युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म में चार को सजा
चित्रकूट। युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। चारों को मिलाकर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला राजापुर थाना क्षेत्र का है। एक व्यक्ति ने 22 सितंबर 2021 को सूचना दी थी कि उसकी बहन को विपिन मिश्रा बहला कर राजस्थान ले गया है। जहां बहन को बंधक बना कर उसके दोस्त बारा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बड़ा निवासी राजू उर्फ राजेंद्र मेहता ने बहन के साथ दुष्कर्म किया और चंपालाल मेहता व महेंद्र उर्फ भूपेंद्र मेहता ने सहयोग किया है। जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
25 मार्च 2022 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनुराग कुरील ने राजू को 10 वर्ष की सजा व 16 हजार का जुर्माना, विपिन मिश्रा को पांच वर्ष की कैद व पांच हजार का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा चंपालाल व महेंद्र को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। (संवाद)

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तमंचा के दोषी को तीन साल की कैद
चित्रकूट। आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) राममणि पाठक ने तीन साल की कैद की सुनाई। दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मारकुंडी थाना में तमंचे के साथ पकड़े जाने के मामले में टिकरिया निवासी संजय कोल पर प्राथमिकी दर्ज थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजय कोल को दोषी पाया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाया। (संवाद)
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