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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
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चित्रकूट। दहेज हत्या में पति को 10 साल और सास, ससुर व देवर को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। चारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपालदास ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद केसरवानी ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपनी पुत्री रेखा की शादी 24 फरवरी 2011 को
भौंरी निवासी रामेश्वर केसरवानी के साथ की थी। ससुराली जन रेखा को एक लाख रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी रेखा ने मायके में दी तो परिजनों ने पैसा देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद 17 अक्तूबर 2015 को मिट्टी का तेल डालकर रेखा को जला दिया।
प्रयागराज में इलाज के दौरान 20 अक्तूबर को पुत्री की मौत हो गई। इसके बेटी के पति रामेश्वर, देवर अंकित केसरवानी व ससुर रमाशंकर, सास शिवकुमारी के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने पति रामेश्वर को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा ससुर रमाशंकर, सास शिवकुमारी व देवर अंकित को सात-सात साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपालदास ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद केसरवानी ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपनी पुत्री रेखा की शादी 24 फरवरी 2011 को
भौंरी निवासी रामेश्वर केसरवानी के साथ की थी। ससुराली जन रेखा को एक लाख रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी रेखा ने मायके में दी तो परिजनों ने पैसा देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद 17 अक्तूबर 2015 को मिट्टी का तेल डालकर रेखा को जला दिया।
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प्रयागराज में इलाज के दौरान 20 अक्तूबर को पुत्री की मौत हो गई। इसके बेटी के पति रामेश्वर, देवर अंकित केसरवानी व ससुर रमाशंकर, सास शिवकुमारी के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने पति रामेश्वर को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा ससुर रमाशंकर, सास शिवकुमारी व देवर अंकित को सात-सात साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।