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Chitrakoot News: गैंगस्टर में दो को चार-चार वर्ष का कारावास
Wed, 17 May 2023 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 17 May 2023 12:00 AM IST
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चित्रकूट। गैंगेस्टर के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 जनवरी 2020 को कर्वी जीआरपी थाने के तत्कालीन एसओ पुत्तन लाल प्रजापति ने रेलवे स्टेशन व रेल गाडियों में चोरी, डकैती आदि के मामलों को लेकर दो लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की थी।
जीआरपी थाना प्रभारी के अनुसार कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत रौली कल्याणपुर गांव के निवासी लकी गुप्ता उर्फ ओमप्रकाश गैंग लीडर व इस गिरोह के सदस्य रौली कल्याणपुर गांव के ही निवासी संजय रलिहा के विरूद्ध अपराधों में लिप्त होने पर कार्यवाही की गयी थी। न्यायालय में दोनों आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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बचाव और अभियोन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर संजय रलिहा व लकी गुप्ता को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 जनवरी 2020 को कर्वी जीआरपी थाने के तत्कालीन एसओ पुत्तन लाल प्रजापति ने रेलवे स्टेशन व रेल गाडियों में चोरी, डकैती आदि के मामलों को लेकर दो लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की थी।
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जीआरपी थाना प्रभारी के अनुसार कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत रौली कल्याणपुर गांव के निवासी लकी गुप्ता उर्फ ओमप्रकाश गैंग लीडर व इस गिरोह के सदस्य रौली कल्याणपुर गांव के ही निवासी संजय रलिहा के विरूद्ध अपराधों में लिप्त होने पर कार्यवाही की गयी थी। न्यायालय में दोनों आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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बचाव और अभियोन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर संजय रलिहा व लकी गुप्ता को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।