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Chitrakoot News: नाबालिग से छेडख़ानी पर चार साल की सजा
Wed, 22 Nov 2023 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 22 Nov 2023 12:24 AM IST
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चित्रकूट। दुकानदार की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि 11 मई 2016 को कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह गांव में परचून की दुकान करता है। घटना के दिन 10 मई 2016 को वह दुकान की खरीदारी के लिए कर्वी आया था। दुकान में उसका बेटा बैठा था। इस दौरान उसकी 16 वर्षीय छोटी बेटी घरेलू सामान लेने के लिए शाम सात बजे दुकान गई थी।
वहां उसे कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत छेछरिया बुजुर्ग गांव का निवासी जितेन्द्र उर्फ जीतू गंदी नियत से देख रहा था। इसके बाद जब उसकी बेटी दुकान से घर लौट रही थी, तो रास्ते में जितेंद्र ने उसे पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। किसी तरह उसकी बेटी स्वयं को बचाकर घर आई तो पीछा करते हुए जितेंद्र भी घर आ गया और गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने के बाद मारपीट भी की।
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परिवार के अन्य सदस्यों के आ जाने पर आरोपी इस मामले की शिकायत करने पर बर्बाद करने की धमकी देते हुए चला आया। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को 21 मई 2016 को गिरफ्तार जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को चार वर्ष कारावास के साथ तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि 11 मई 2016 को कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह गांव में परचून की दुकान करता है। घटना के दिन 10 मई 2016 को वह दुकान की खरीदारी के लिए कर्वी आया था। दुकान में उसका बेटा बैठा था। इस दौरान उसकी 16 वर्षीय छोटी बेटी घरेलू सामान लेने के लिए शाम सात बजे दुकान गई थी।
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वहां उसे कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत छेछरिया बुजुर्ग गांव का निवासी जितेन्द्र उर्फ जीतू गंदी नियत से देख रहा था। इसके बाद जब उसकी बेटी दुकान से घर लौट रही थी, तो रास्ते में जितेंद्र ने उसे पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। किसी तरह उसकी बेटी स्वयं को बचाकर घर आई तो पीछा करते हुए जितेंद्र भी घर आ गया और गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने के बाद मारपीट भी की।
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परिवार के अन्य सदस्यों के आ जाने पर आरोपी इस मामले की शिकायत करने पर बर्बाद करने की धमकी देते हुए चला आया। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को 21 मई 2016 को गिरफ्तार जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को चार वर्ष कारावास के साथ तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।