फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Family ID and e-KYC mandatory for registration of building construction workers

Chitrakoot News: भवन निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में फैमिली आईडी व ई-केवाईसी अनिवार्य

Sat, 04 Apr 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 04 Apr 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Family ID and e-KYC mandatory for registration of building construction workers
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण के लिए फैमिली आईडी और आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पंजीयन के 365 दिन बाद नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
विज्ञापन




सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता ने बताया कि फैमिली आईडी के अभाव में हितलाभ धनराशि खाते में नहीं आएगी। आधार ई-केवाईसी अद्यतन न होने पर भी धनराशि अंतरित नहीं होगी। श्रमिक ई-केवाईसी के लिए चित्रकूट स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में संपर्क करें। इसके लिए आधार कार्ड और लिंक्ड मोबाइल साथ लाना होगा, ताकि ओटीपी से ई-केवाईसी अद्यतन हो सके। गुप्ता ने श्रमिकों से फैमिली आईडी और आधार ई-केवाईसी कराकर ही ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की। फैमिली आईडी किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन बनवाई जा सकती है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed