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Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा
Tue, 17 Mar 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 17 Mar 2026 11:21 PM IST
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चित्रकूट। आबकारी अधिनियम में दोषी पहाड़ी नोनार निवासी पुष्पेंद्र यादव को अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5464 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन दीक्षित ने दिया।
अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि पुष्पेंद्र यादव को वर्ष 2020 में पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा था। इस मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी पुष्पेंद्र यादव को दोषी करार दिया। (संवाद)
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लापरवाही से वाहन चलाने पर न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी ने दोषी लवलेंद्र कुमार पांडेय को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला उन्होंने 10 साल पुराने मामले में दिया।
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अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने बताया कि चित्रकूट के शोभा सिंह का पुरवा निवासी लवलेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ वर्ष 2016 में थाना रैपुरा में लापरवाही से वाहन चलाकर घायल करने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में विवेचना कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी ने दोषी को सजा सुनाई। (संवाद)
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लापरवाही से दुर्घटना पर 3000 रुपये का जुर्माना न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना में नुकसान पहुंचाने में दोषी जान मोहम्मद को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया। यह फैसला सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन दीक्षित की अदालत ने दिया।
अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि भरतकूप के अकबरपुर पहरा निवासी जान मोहम्मद के खिलाफ थाना पहाड़ी में वर्ष 2024 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में विवेचक ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों की सुना। बाद में साक्ष्य और बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी जान मोहम्मद को सजा दी। (संवाद)
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अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि पुष्पेंद्र यादव को वर्ष 2020 में पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा था। इस मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी पुष्पेंद्र यादव को दोषी करार दिया। (संवाद)
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लापरवाही से वाहन चलाने पर न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी ने दोषी लवलेंद्र कुमार पांडेय को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला उन्होंने 10 साल पुराने मामले में दिया।
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अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने बताया कि चित्रकूट के शोभा सिंह का पुरवा निवासी लवलेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ वर्ष 2016 में थाना रैपुरा में लापरवाही से वाहन चलाकर घायल करने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में विवेचना कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी ने दोषी को सजा सुनाई। (संवाद)
लापरवाही से दुर्घटना पर 3000 रुपये का जुर्माना न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना में नुकसान पहुंचाने में दोषी जान मोहम्मद को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया। यह फैसला सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन दीक्षित की अदालत ने दिया।
अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि भरतकूप के अकबरपुर पहरा निवासी जान मोहम्मद के खिलाफ थाना पहाड़ी में वर्ष 2024 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में विवेचक ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों की सुना। बाद में साक्ष्य और बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी जान मोहम्मद को सजा दी। (संवाद)