फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Elderly woman's second anticipatory bail plea in Treasury scam rejected.

Chitrakoot News: कोषागार घोटाले में वृद्धा की द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Mon, 24 Aug 2026 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Elderly woman's second anticipatory bail plea in Treasury scam rejected.
चित्रकूट। कोषागार में हुए 43.13 करोड़ के पेंशन घोटाले में आरोपी 70 वर्षीय राजकुमारी मौर्या को अदालत से झटका लगा है। सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने उसकी द्वितीय अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
विज्ञापन

वरिष्ठ कोषाधिकारी की शिकायत पर 17 अक्तूबर 2025 को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ऑडिट में खुलासा हुआ था कि 2018 से 2025 के बीच 93 फर्जी पेंशनरों के नाम पर 43 करोड़ 13 लाख रुपये का गबन किया गया। आरोप है कि भंभेट निवासी पेंशनर राजकुमारी ने कोषागार कर्मचारियों से मिलकर एक जुलाई 2023 से 27 जनवरी 2025 के बीच चार किस्तों में 19.34 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए।
विज्ञापन

इस मामले में अधिवक्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अशिक्षित बुजुर्ग है और उन्हें फंसाया गया है। अदालत ने कहा कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है, अग्रिम जमानत भ्रष्ट आचरण के आरोपियों के लिए नहीं है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed