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गैस एजेंसी मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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गैस एजेंसी मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
राजापुर। कस्बा स्थित रामेश्वर भारत गैस सर्विस के कार्यालय व गोदाम पर बुधवार को छापेमारी में मिली तमाम अनियमितता की रिपोर्ट के बाद डीएम ने एजेंसी मालिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। गुरुवार की शाम जिला पूर्ति अधिकारी ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
उप जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने बुधवार की शाम को जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव राज यादव, पूर्ति निरीक्षक शत्रुघन सिंह, पूर्ति निरीक्षक मानिकपुर कृपा शंकर द्विवेदी कर्वी के पूर्ति निरीक्षक दिलीप कुमार थानाध्यक्ष राजापुर गुलाब त्रिपाठी कि संयुक्त टीम ने रामेश्वर भारत गैस सर्विस रामपुरिया कि गोदाम व कार्यालय में छापेमारी की थी। जिसमें भारी गड़बड़ी पाई गई थी। गुरुवार की सुबह जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद जिला अधिकारी विशाख जी अय्यर ने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए।
जिला पूर्ति अधिकारी यादव ने बताया कि द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण एवं विनमय आदेश 2000 प्रतिपादित नियम एवं शर्तें का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर फर्म के प्रोप्राइटर रविंद्र कुमार मिश्रा पुत्र रामेश्वर प्रसाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।
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राजापुर। कस्बा स्थित रामेश्वर भारत गैस सर्विस के कार्यालय व गोदाम पर बुधवार को छापेमारी में मिली तमाम अनियमितता की रिपोर्ट के बाद डीएम ने एजेंसी मालिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। गुरुवार की शाम जिला पूर्ति अधिकारी ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
उप जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने बुधवार की शाम को जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव राज यादव, पूर्ति निरीक्षक शत्रुघन सिंह, पूर्ति निरीक्षक मानिकपुर कृपा शंकर द्विवेदी कर्वी के पूर्ति निरीक्षक दिलीप कुमार थानाध्यक्ष राजापुर गुलाब त्रिपाठी कि संयुक्त टीम ने रामेश्वर भारत गैस सर्विस रामपुरिया कि गोदाम व कार्यालय में छापेमारी की थी। जिसमें भारी गड़बड़ी पाई गई थी। गुरुवार की सुबह जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद जिला अधिकारी विशाख जी अय्यर ने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए।
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जिला पूर्ति अधिकारी यादव ने बताया कि द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण एवं विनमय आदेश 2000 प्रतिपादित नियम एवं शर्तें का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर फर्म के प्रोप्राइटर रविंद्र कुमार मिश्रा पुत्र रामेश्वर प्रसाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।
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