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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद
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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद
चित्रकूट। स्कूल से घर जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के निर्णय के बाद पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेजा है।
मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि स्कूल से 16 जनवरी 2016 को घर लौट रही थी। तभी गांव के एक व्यक्ति के वाहन का ड्राइवर संदीप कुमार पुत्र रामखेलावन निवासी हेला थाना मानिकपुर ने बहला फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने चंगुल से छूटकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। 17 जनवरी को थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने शनिवार को सुनाए गए फैसले में अभियुक्त संदीप कुमार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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चित्रकूट। स्कूल से घर जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के निर्णय के बाद पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेजा है।
मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि स्कूल से 16 जनवरी 2016 को घर लौट रही थी। तभी गांव के एक व्यक्ति के वाहन का ड्राइवर संदीप कुमार पुत्र रामखेलावन निवासी हेला थाना मानिकपुर ने बहला फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने चंगुल से छूटकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। 17 जनवरी को थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने शनिवार को सुनाए गए फैसले में अभियुक्त संदीप कुमार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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