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दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद की सजा
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चित्रकूट। अपर जिला जज ने 2018 के दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दस साल कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया है। अभियोजन अधिकारी गोपालदास ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 10 अगस्त 2018 को छोटे भाई के साथ घर में अकेली थी। परिजन निमंत्रण पर गए थे।
इसी बीच दीवार फांदकर एक युवक उसके घर में घुस आया और उसे पकड़कर सिर दीवार में टकरा दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों के लौटने पर उसने घटना की जानकारी दी।
पीड़िता व उसके परिजनों ने लोक लाज के भय से कई दिनों तक किसी को जानकारी नहीं दी। 29 अक्टूबर 2018 को पहाड़ी थाने में पनौटी निवासी तेजबली आरख के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
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इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला जज सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को तेजबली को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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इसी बीच दीवार फांदकर एक युवक उसके घर में घुस आया और उसे पकड़कर सिर दीवार में टकरा दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों के लौटने पर उसने घटना की जानकारी दी।
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पीड़िता व उसके परिजनों ने लोक लाज के भय से कई दिनों तक किसी को जानकारी नहीं दी। 29 अक्टूबर 2018 को पहाड़ी थाने में पनौटी निवासी तेजबली आरख के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
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इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला जज सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को तेजबली को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।