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Chitrakoot News: दहेज हत्या मामले में पति को सात साल कैद
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चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतका के पति को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि कर्वी क्षेत्र के बनाडी गांव के निवासी विशंभर सिंह ने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बेटी अंजलि की शादी मानिकपुर क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ निवासी राजा सिंह पटेल से 26 अप्रैल 2016 को किया था।
ससुराल वाले अंजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 26 मई को अंजलि के सूचना दिए जाने पर वह उसकी ससुराल गए और पुत्री को ले जाने की बात कही, लेकिन ससुराल वालों ने उसे भेजने से इन्कार कर दिया। इसके बाद सुसराल वालाें ने 29 मई 2016 को जहर खिलाकर अंजलि को मार डाला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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गुरुवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी राजा पर दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि कर्वी क्षेत्र के बनाडी गांव के निवासी विशंभर सिंह ने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बेटी अंजलि की शादी मानिकपुर क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ निवासी राजा सिंह पटेल से 26 अप्रैल 2016 को किया था।
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ससुराल वाले अंजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 26 मई को अंजलि के सूचना दिए जाने पर वह उसकी ससुराल गए और पुत्री को ले जाने की बात कही, लेकिन ससुराल वालों ने उसे भेजने से इन्कार कर दिया। इसके बाद सुसराल वालाें ने 29 मई 2016 को जहर खिलाकर अंजलि को मार डाला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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गुरुवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी राजा पर दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।