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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Chitrakoot: Ten years imprisonment to a shopkeeper accused of raping a girl who came to buy a book

चित्रकूट : किताब खरीदने आई बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी दुकानदार को दस वर्ष कैद

Thu, 22 Sep 2022 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 12:06 AM IST
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Chitrakoot: Ten years imprisonment to a shopkeeper accused of raping a girl who came to buy a book
चित्रकूट। किताब लेने आई कक्षा तीन की छात्रा से दुकान में दुष्कर्म के मामले में दुकानदार दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश ने दुकानदार को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि पांच अगस्त 2019 को एक महिला ने कर्वी कोतवाली में रामस्वरूप पटेल के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि कक्षा तीन में पढ़ने वाली उसकी बेटी दोपहर में लगभग दो बजे रामस्वरूप की दुकान पर किताब लेने गई थी।
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दुकानदार ने दुकान में उसके साथ दुराचार किया। घर आकर बालिका ने इसकी जानकारी दी तो कर्वी कोतवाली में तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था।
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बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) अपर सत्र न्यायाधीश संजय के लाल ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। उन्होंने दुकानदार को दस वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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