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Chitrakoot News: कॉलेज में बाइक, स्कूटी लाने पर प्रतिबंध
Fri, 05 Jan 2024 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 05 Jan 2024 12:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विवेक कुमार शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को यातायात के नियमों को लेकर सर्कुलर भेजा गया है। स्कूल में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को कालेज में बाइक, स्कूटी चलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। 50 सीसी से कम क्षमता वाली बाइकों में छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में दो पहिया, चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून का पालन करने के लिए शिक्षा विभाग से सहयोग मांगा गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे तीन साल की जेल की सजा मिलेगी। 25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि 15 दिसंबर को परिवहन विभाग को अवगत कराया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्टिवा, मोटर साइकिल व अन्य वाहनों के चलने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं।
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सहायक संभागीय अधिकारी ने सभी शैक्षिक संस्थाओं से अपील किया कि छात्र-छात्राओं पर बाइक व स्कूटी चलाने पर प्रतिबंध लगाएं। ऐसा न करने वर वाहन स्वामी को तीन वर्ष की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वाहन का पंजीयन एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
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चित्रकूट। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विवेक कुमार शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को यातायात के नियमों को लेकर सर्कुलर भेजा गया है। स्कूल में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को कालेज में बाइक, स्कूटी चलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। 50 सीसी से कम क्षमता वाली बाइकों में छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में दो पहिया, चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून का पालन करने के लिए शिक्षा विभाग से सहयोग मांगा गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे तीन साल की जेल की सजा मिलेगी। 25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
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वहीं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि 15 दिसंबर को परिवहन विभाग को अवगत कराया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्टिवा, मोटर साइकिल व अन्य वाहनों के चलने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं।
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सहायक संभागीय अधिकारी ने सभी शैक्षिक संस्थाओं से अपील किया कि छात्र-छात्राओं पर बाइक व स्कूटी चलाने पर प्रतिबंध लगाएं। ऐसा न करने वर वाहन स्वामी को तीन वर्ष की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वाहन का पंजीयन एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।