{"_id":"689226de4af1843da302a470","slug":"12-sentenced-to-rigorous-labour-for-assaulting-police-team-and-committing-indecent-acts-chitrakoot-news-c-215-1-sknp1043-118860-2025-08-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: पुलिस टीम के साथ मारपीट, अश्लील हरकत करने पर 12 को सश्रम सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: पुलिस टीम के साथ मारपीट, अश्लील हरकत करने पर 12 को सश्रम सजा
Tue, 05 Aug 2025 09:14 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 05 Aug 2025 09:14 PM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। एक राय होकर पुलिस टीम से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचा सरकारी कार्य में बांधा डालने वाले नौ लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने तीन-तीन व तीन महिलाओं को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ को 11500-11500 रुपये व महिला दोषियों को 8500-8500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सदर कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली के तत्कालीन दरोगा रामकुमार शर्मा ने जनवरी 2014 को सूचना दी कि सीतापुर में विवाद की सूचना पर मौके पर गए थे तो वहां पर चितरा रोड निवासी रामू गुप्ता, श्यामू गुप्ता, भोलानाथ, मदन गुप्ता, बांदा जिले के फतेहगंत थाना क्षेत्र के बरछा डंडिया निवासी मतगंजन गुप्ता, पहाड़ी थाना क्षेत्र के रमयापुर निवासी महेश प्रसाद गुप्ता, रामचरित्र, सदर कोतवाली क्षेत्र के द्वारिकापुरी निवासी शत्रुघन गुप्ता, कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र बीबीपुर निवासी बाला प्रसाद गुप्ता उर्फ विनोद गुप्ता व बांदा जिले के फतेहगंत थाना क्षेत्र के बरछा डंडिया निवासी गुडिया देवी, चितरा रोड निवासी मुन्नी देवी और रमयापुर निवासी सुशीला देवी ने पुलिस टीम पर ही गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। महिला पुलिसकर्मियों के साथ अश्लील हरकत की।
मारपीट से सभी घायल हो गए थे। तहरीर पर पुलिस ने सेवन सीएलए एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसकी विवेचना दरोगा नंदलाल सिंह ने करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ 17 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा की सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई और दोषी पाने पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सदर कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली के तत्कालीन दरोगा रामकुमार शर्मा ने जनवरी 2014 को सूचना दी कि सीतापुर में विवाद की सूचना पर मौके पर गए थे तो वहां पर चितरा रोड निवासी रामू गुप्ता, श्यामू गुप्ता, भोलानाथ, मदन गुप्ता, बांदा जिले के फतेहगंत थाना क्षेत्र के बरछा डंडिया निवासी मतगंजन गुप्ता, पहाड़ी थाना क्षेत्र के रमयापुर निवासी महेश प्रसाद गुप्ता, रामचरित्र, सदर कोतवाली क्षेत्र के द्वारिकापुरी निवासी शत्रुघन गुप्ता, कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र बीबीपुर निवासी बाला प्रसाद गुप्ता उर्फ विनोद गुप्ता व बांदा जिले के फतेहगंत थाना क्षेत्र के बरछा डंडिया निवासी गुडिया देवी, चितरा रोड निवासी मुन्नी देवी और रमयापुर निवासी सुशीला देवी ने पुलिस टीम पर ही गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। महिला पुलिसकर्मियों के साथ अश्लील हरकत की।
विज्ञापन
मारपीट से सभी घायल हो गए थे। तहरीर पर पुलिस ने सेवन सीएलए एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसकी विवेचना दरोगा नंदलाल सिंह ने करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ 17 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा की सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई और दोषी पाने पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सजा सुनाई।
विज्ञापन