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Chitrakoot News: दुष्कर्म में 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Sat, 01 Feb 2025 12:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 12:22 AM IST
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10 years rigorous imprisonment for rape
चित्रकूट। न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 19,000 अर्थदंड से दंडित किया है।
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पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि 19 फरवरी 2022 को शिवाकांत उर्फ पांडा ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर गाली गलौज व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।
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उसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार पांडेय ने विवेचना किया था।
आरोपी को 20 फरवरी 2022 को ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
दो मई को 2022 को आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाने पर सजा सुनाई है।
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