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Chitrakoot News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Tue, 22 Oct 2024 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Oct 2024 12:00 AM IST
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10 years imprisonment for rape accused
चित्रकूट। दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने बताया कि 30 अप्रैल 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी बेटी को सकरौली गांव का निवासी जगदीश बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी जगदीश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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