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Chandauli News: दो लोगों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Sun, 01 Jun 2025 01:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 01:33 AM IST
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Two people were sentenced to the jail term
चंदौली। सिविल जज जूनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नूतन की अदालत ने शनिवार को पशु तस्करी के मामले में आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 1600 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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बलुआ थाने में 3 सितंबर 2002 को धानापुर के कवई पहाड़पुर निवासी राम नारायण के खिलाफ पशु तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामसे में राम नारायण जेल भी गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज नूतन ने आरोपी राम नारायण को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और 1600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उधर, सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नूतन की अदालत ने शनिवार को नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। उधर, चंदौली कोतवाली में 2 दिसंबर 2002 को चुनमुन राय निवासी केशवपुर थाना चंदौली के खिलाफ नशीला पदार्थ रखने का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में चुनमुन राय को जेल भी भेजा गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिविजन नूतन ने आरोपी चुनमुन राय को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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