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Chandauli News: अलग-अलग मामलों में दो लोगों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Fri, 16 May 2025 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 12:48 AM IST
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Two people sentenced to jail term in separate cases
चंदौली। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर ने वीरेंद्र निवासी कांटा सैयदराजा पर दर्ज आर्म्स एक्ट और चोरी की संपत्ति अपने पास रखने के मामले की सुनवाई की। उन्होंने आरोपी वीरेंद्र को दोषी ठहराते हुए दोनों मामलों में जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ 1000-1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर सात-सात दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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शहाबगंज पुलिस ने 30 जून 2001 को वीरेंद्र निवासी कांटा थाना सैयदराजा को हथियार रखने और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया था।
दोनों अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। अपर सिविल जज ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई की ओर दोषी पाए जाने पर वीरेंद्र को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और सुनाई। साथ ही 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने सात-सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली इशरत परवीन ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार बचाऊ निवासी खगवल के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही बचाऊ को 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 03 मई 2001 को बचाऊ निवासी ग्राम खगवल को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में बचाऊ जेल भी गया था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन ने दोषी पाए जाने पर बचाऊ को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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