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Chandauli News: दो भाइयों समेत छह दोषियों को 16 साल बाद सजा

Sat, 06 Jul 2024 03:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jul 2024 03:56 AM IST
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Six culprits including two brothers sentenced after 16 years
चंदौली। न्यायाधीश विनय कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट, हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं के दोषी दो भाइयों सहित छह दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि सकलडीहा थाने में मुन्ना सिंह, सोनू जायसवाल, बलिंदर यादव, प्रवीण पांडेय, विरेंद्र पांडेय, जितेंद्र पांडेय, झुन्ना उर्फ सोनू पांडेय और रामवृक्ष यादव के खिलाफ सात सीएलए (7 लॉ क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट) सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी की बदौलत न्यायालय में पेशी के बाद अदालत ने आठ में से छह को दोषी करार देते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। सकलडीहा के पौनी गांव के रहने वाले अपराधी बलिंदर यादव को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। दो भाई जितेंद्र पांडेय और झुन्ना उर्फ सोनू पांडेय को चार-चार साल के लिए जेल और आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर छह माह जेल की अतिरिक्त सजा सुनाई। प्रवीण पांडेय, सोनू जायसवाल और विरेंद्र पांडेय को तीन-तीन साल की जेल और सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर तीन तीन माह के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई। वहीं, रामवृक्ष यादव को दोष मुक्त किया गया। प्रतापगढ़ जिले के नरहरपुर गांव के रहने वाले आरोपी मुन्ना सिंह की मौत के बाद फैसला विचाराधीन है।
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