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Chandauli News: बीईओ और प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की संस्तुति

Mon, 08 Jul 2024 03:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jul 2024 03:46 AM IST
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Recommendation of action against BEO and Principals
नियामताबाद। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अधिवक्ता को सूचना उपलब्ध न कराने के मामले में सहायक शिक्षा निदेशक ने बीएसए से खंड शिक्षा अधिकारी और छह प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति की है। वाराणसी के अधिवक्ता हरिकेश बहादुर सिंह ने नियामताबाद ब्लॉक के बीईओ से प्राथमिक विद्यालय कटेसर-द्वितीय, कटरिया, कबीरपुर, पटनवा, भरछा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरछा को छह वर्षों में शासन से मिली विद्यालय निधि के खर्च के ब्योरा के साथ बच्चों की ड्रेस खरीद के बिल बाउचर की मांग जन सूचना अधिकार के तहत की थी।इसके लिए आवेदक से अभिलेखों की छायाप्रति के लिए करीब पांच हजार रुपए शुल्क की मांग की गई। आवेदक ने फरवरी शुल्क का भुगतान कर दिया लेकिन उसे वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर उन्होंने एडी बेसिक से शिकायत की। एडी बेसिक ने बीएसए से बीईओ और प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की है।
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