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Chandauli News: पशु तस्करी के आरोपी की 49.91 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
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चंदौली। पशु तस्करी और अलीनगर थाने के गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मोहम्मद यासिर की 49 लाख 91 हजार 813 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश डीएम ने दिया है। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति प्रयागराज जिले में स्थित है। डीएम ने इसके प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को कहा है।
सीओ सदर नामेंद्र कुमार ने बताया कि भरैठा मोइनुद्दीनपुर, थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज निवासी मोहम्मद यासिर के खिलाफ अलीनगर थाने में पशु तस्करी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति का ब्योरा जुटाकर कुर्की के लिए डीएम के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की थी।
इस पर डीएम ने कुल 818.33 वर्गमीटर अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार संपत्ति की कीमत 49 लाख 91 हजार 813 रुपये है। डीएम ने कुर्क संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति करते हुए सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से संपत्ति को कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं।
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सीओ सदर नामेंद्र कुमार ने बताया कि भरैठा मोइनुद्दीनपुर, थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज निवासी मोहम्मद यासिर के खिलाफ अलीनगर थाने में पशु तस्करी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति का ब्योरा जुटाकर कुर्की के लिए डीएम के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की थी।
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इस पर डीएम ने कुल 818.33 वर्गमीटर अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार संपत्ति की कीमत 49 लाख 91 हजार 813 रुपये है। डीएम ने कुर्क संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति करते हुए सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से संपत्ति को कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं।
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