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Chandauli News: मतदाता सूची में जोड़वा सकते हैं नाम
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निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और कटवाने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक चलेगी। तब तक कोई भी इसके लिए दावा कर सकता है। प्रभारी सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत स्थानीय शैलेंद्र कुमार ने बताया कि नामांकन के अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12 में इसका प्रावधान है। निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम काटने व संशोधन आदि के लिए बीएलओ के यहां आवेदन किए जा सकते हैं। तहसीलदार और एसडीएम की जांच के बाद सहायक निर्वाचन कार्यालय से मतदाता सूची में संशोधन के दावे स्वीकार करके निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर इसको अपलोड किया जाएगा। निर्वाचन कार्यालय पंचस्थानीय वेरिफिकेशन करने के बाद उसे मतदाता सूची के वेंडर को छापने के लिए भेज देगा।
दुकान पर जमा कर सकते है शस्त्र
चंदौली। नगर निकाय चुनाव के चलते शस्त्र धारकों को अपने असलहे थाने या शस्त्र की दुकान पर जमा करना होगा। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि संबंधित थानों को निर्देशित दिया गया है कि लाइसेंसी शस्त्रधारकों से असलहे जमा करवाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाद
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दुकान पर जमा कर सकते है शस्त्र
चंदौली। नगर निकाय चुनाव के चलते शस्त्र धारकों को अपने असलहे थाने या शस्त्र की दुकान पर जमा करना होगा। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि संबंधित थानों को निर्देशित दिया गया है कि लाइसेंसी शस्त्रधारकों से असलहे जमा करवाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाद
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