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Chandauli News: सरकारी कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना जरूरी
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नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू करने के बाद अब सरकारी कार्यालयों में वाहनों से जाने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट/सीट बेल्ट लगाना आवश्यक कर दिया गया है। इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नियम का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियम का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
सरकारी कर्मचारी अक्सर बिना हेलमेट पहने दो पहिया और बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चलाते मिल जाएंगे। निमयों के प्रति सबसे अधिक अनेदखी पुलिस विभाग में होती है।
नियम के मुताबित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेशद्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनुपालन की जांच करेंगे। बिना हेल्मेट/सीटबेल्ट के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराएगी। जिले में 45 से अधिक सरकारी कार्यालय हैं। इसके अलावा सबसे अधिक कर्मचारी रेलवे में हैं। रेलवे और जिले के सरकारी कार्यालयों में तीस हजार से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि इस नियम से सभी विगागाध्यक्षों को अवगत करा दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई भी किए जाने का प्रावधान है।
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सरकारी कर्मचारी अक्सर बिना हेलमेट पहने दो पहिया और बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चलाते मिल जाएंगे। निमयों के प्रति सबसे अधिक अनेदखी पुलिस विभाग में होती है।
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नियम के मुताबित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेशद्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनुपालन की जांच करेंगे। बिना हेल्मेट/सीटबेल्ट के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराएगी। जिले में 45 से अधिक सरकारी कार्यालय हैं। इसके अलावा सबसे अधिक कर्मचारी रेलवे में हैं। रेलवे और जिले के सरकारी कार्यालयों में तीस हजार से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि इस नियम से सभी विगागाध्यक्षों को अवगत करा दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई भी किए जाने का प्रावधान है।
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