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वाहनों से ध्वनि प्रदूषण हुआ तो लगेगा दस हजार जुर्माना

Wed, 04 Aug 2021 01:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Aug 2021 01:15 AM IST
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If there is noise pollution from vehicles, then ten thousand fine will be imposed
पीडीडीयू गनर। एआरटीओ (प्रशासन) की अनुमति के बिना किसी भी वाहन में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा बदलाव (मोडिफिकेशन) करना महंगा पड़ सकता है। यही नहीं यदि वाहनों से 80 डेसिबल से अधिक आवाज निकली तो दस हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। यातायात विभाग की ओर से नया नियम लागू कर दिया गया है। मंगलवार को यातायात निरीक्षक दुर्गादत्त यादव के नेतृत्व में ऐसे वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। इससे तेज आवाज वाले वाहन चालकों में खलबली मच गई।
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नगर में बुलेट चलाने वालों की संख्या बढ़ी है। युवा विशेष कर इसकी धमकदार और तेज आवाज के दीवाने हैं। यही नहीं स्थानीय वाहन डीलरों एवं मोटर गैराजों (वाहन मरम्मत करने वाले व्यक्ति) वाहन चालकों की डिमांड पर
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दो पहिया वाहन विषेशकर बुलेट मोटर सायकिल के सायलेंसर को परिवर्तित कर निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल के अधिक ध्वनि का उत्सर्जन करने वाला बना दे रहे हैं। तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। इसको देखते हुए मंगलवार को अभियान चलाया गया। चेताया गया कि बिना समक्ष अधिकारी की स्वीकृति कराए मोटरयान में परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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