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Chandauli News: तीन मामलों में चार दोषियों को सजा
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चंदौली। न्यायाधीश नूतन की अदालत ने बृहस्पतिवार को चोरी, पशु तस्करी और एनडीपीएस एक्ट मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया।
एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि 2001 में मिर्जापुर जिले के नरायनपुर गांव निवासी विरेंद्र गुप्ता और वाराणसी जिले के चेतगंज निवासी महेंद्र गुप्ता के खिलाफ बलुआ थाने में चोरी सहित दो धाराओं में मुकदमा दर्ज था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोनों आरोपियों की अदालत में पेशी की गई। पुलिस की पैरवी पर न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए जेल में बितायी गई अवधि और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई।
जौनपुर जिले के चंदवक निवासी पशु तस्करी के आरोपी सकतम्भा को अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 1600 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ 2004 में बलुआ थाने में पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने बलुआ थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी राम किशुन यादव को दोषी करार देते हुए जेल मे बिताई गई अवधि और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ वर्ष 2011 में बलुआ थाने में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया था।
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एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि 2001 में मिर्जापुर जिले के नरायनपुर गांव निवासी विरेंद्र गुप्ता और वाराणसी जिले के चेतगंज निवासी महेंद्र गुप्ता के खिलाफ बलुआ थाने में चोरी सहित दो धाराओं में मुकदमा दर्ज था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोनों आरोपियों की अदालत में पेशी की गई। पुलिस की पैरवी पर न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए जेल में बितायी गई अवधि और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई।
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जौनपुर जिले के चंदवक निवासी पशु तस्करी के आरोपी सकतम्भा को अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 1600 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ 2004 में बलुआ थाने में पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने बलुआ थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी राम किशुन यादव को दोषी करार देते हुए जेल मे बिताई गई अवधि और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ वर्ष 2011 में बलुआ थाने में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया था।