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Chandauli News: व्यावसायिक वाहनों के बकाया टैक्स पर विलंब शुल्क में मिलेगी छूट

Sun, 10 Nov 2024 01:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 10 Nov 2024 01:49 AM IST
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Exemption in late fee on outstanding tax of commercial vehicles
पीडीडीयू नगर। परिवहन विभाग की ओर से व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स पर विलंब शुल्क से राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। छह नवंबर से लागू यह योजना तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। एआरटीओ ने बताया कि योजना का लाभ व्यवसायिक वाहन संचालकों को मिलेगा।
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जिले में 845 व्यवसायिक वाहनों पर दो करोड़ 32 लाख 56 हजार रुपये कर बकाया है। शासन स्तर से बकाया कर की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत बकाये कर पर विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। छह नवंबर से शुरू यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। हल्के वाहनों (7500 किलोग्राम तक के यात्रा भार वाले) के लिए 200 रुपये, जबकि भारी वाहनों के लिए 500 रुपये पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ पंजीयन शुल्क जमा करने के बाद ही बकायेदार को योजना का लाभ मिल सकेगा। एआरटीओ सर्वेश गौतम ने बताया कि परिवहन विभाग ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे समय पर अपने कर का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना की विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://uptransport.gov.in/en-us/) पर उपलब्ध है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकायेदारों को व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी, इसलिए सभी वाहन स्वामी अपनी ओर से समय पर पंजीकरण और कर भुगतान सुनिश्चित करें।
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