फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   रात दस से सुबह छह बजे तक डीजे बजाया तो होगी कार्यवाही

रात दस से सुबह छह बजे तक डीजे बजाया तो होगी कार्यवाही

Fri, 16 Feb 2018 01:20 AM IST
Updated Fri, 16 Feb 2018 01:20 AM IST
विज्ञापन
रात दस से सुबह छह बजे तक डीजे बजाया तो होगी कार्यवाही

विज्ञापन
मुगलसराय । उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद मुगलसराय कोतवाल एसपी सिंह ने गुरुवार को डीजे संचालकों संग कोतवाली परिसर में बैठक की। इस दौरान उन्होंने संचालकों को रात दस बजे से सुबह छह बजे लाउडस्पीकर व डीजे नही बजाने की सख्त हिदायद दी। कहा कि नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कोतवाल ने कहा कि क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा समारोहों, आयोजनों, जागरण, सामुदायिक केंद्रों, सार्वजनिक स्थलों, शादी स्थलों इत्यादि में रात 10 बजे के बाद और सुबह छह बजे से पहले डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की सूचना मिल रही है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर अथवा डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और यदि कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। लाउडस्पीकर और डीजे के शोर के कारण जहां आम जनता को परेशानी होती है, वहीं विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करवाने में भी दिक्कत होती है। कोतवाल ने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। इसके बाद भी निर्देशों की अवहेलना करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस दौरान अमित, नवीन, गुड्डू, संपूर्णानंद, मनीष, अलाऊ, सागर, अनिल, राजेश, आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed