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पराली जलाने वाले चार किसानों पर मुकदमा
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चंदौली। किसानों को पराली( पुआल) जलाने से रोकने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने बैठक करके योजना तैयार की। डीएम नवनीत सिंह चहल ने सभी अधिकारियों बराबर क्षेत्र में चक्रमण करने का निर्देश दिया। वहीं बताया कि पराली जलाने के आरोप में जिले चार किसानों पर मुकदमा दर्ज कराकर उन्हे अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही क्षेत्र में तैनात छह प्राविधिक सहायक और लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सैयदराजा में एक हारर्वेस्टर को सीज कर दिया गया।
बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि खेत में पराली(पुआल) जलाने से उर्वरा शक्ति पर असर पड़ता है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में सरकार ने किसानों को पराली नहीं जलाने की अपील की है। साथ ही पराली जलाने वालों की निगरानी का भी निर्देश जारी किया है। कहा कि कृषि विभाग, एसडीएम और पुलिस विभाग के लोग किसानों से मिल कर उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूक करें, लेकिन बाद भी अगर कोई किसान नियम का उल्लंघन करके पराली जलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अर्थदंड लगाया जाय। कहा कि धान की कटाई के लिए हारर्वेस्टर के साथ रिपर मशीन लगाना अनिवार्य है। अगर बगैर रिपर मशीन के हारर्वेस्टर से फसल की कटाई हुई तो वाहन को तत्काल सीज करने की कार्रवाई करें। कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग के साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाय। बताया कि जिले में पराली जलाने के आरोप में चकिया थाना क्षेत्र के बैरी निवासी अनिल सिंह, थाना कंदवा के जेवरियाबाद निवासी भूपेंद्र सिंह, धानापुर के नेकनामपुर निवासी हरिकेश यादव, अलीनगर के कोरी निवासी हरिहर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अर्थदंड लगाया गया। वहीं सैयदराजा में बिना रिपर के फसल की कटाई करने पर एक हारर्वेस्टर को सीज कर दिया गया। इस दौरान सीडीओ डॉ .एके श्रीवास्तव, एएसपी प्रेमचंद्र, कृषि उपनिदेशक विजय सिंह, एसडीएम हीरालाल, सीपू गिरी, डीडीओ पद्मकांत शुक्ल, डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे, जिला कृषि अधिकारी राजीव भारती, कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि खेत में पराली(पुआल) जलाने से उर्वरा शक्ति पर असर पड़ता है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में सरकार ने किसानों को पराली नहीं जलाने की अपील की है। साथ ही पराली जलाने वालों की निगरानी का भी निर्देश जारी किया है। कहा कि कृषि विभाग, एसडीएम और पुलिस विभाग के लोग किसानों से मिल कर उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूक करें, लेकिन बाद भी अगर कोई किसान नियम का उल्लंघन करके पराली जलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अर्थदंड लगाया जाय। कहा कि धान की कटाई के लिए हारर्वेस्टर के साथ रिपर मशीन लगाना अनिवार्य है। अगर बगैर रिपर मशीन के हारर्वेस्टर से फसल की कटाई हुई तो वाहन को तत्काल सीज करने की कार्रवाई करें। कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग के साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाय। बताया कि जिले में पराली जलाने के आरोप में चकिया थाना क्षेत्र के बैरी निवासी अनिल सिंह, थाना कंदवा के जेवरियाबाद निवासी भूपेंद्र सिंह, धानापुर के नेकनामपुर निवासी हरिकेश यादव, अलीनगर के कोरी निवासी हरिहर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अर्थदंड लगाया गया। वहीं सैयदराजा में बिना रिपर के फसल की कटाई करने पर एक हारर्वेस्टर को सीज कर दिया गया। इस दौरान सीडीओ डॉ .एके श्रीवास्तव, एएसपी प्रेमचंद्र, कृषि उपनिदेशक विजय सिंह, एसडीएम हीरालाल, सीपू गिरी, डीडीओ पद्मकांत शुक्ल, डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे, जिला कृषि अधिकारी राजीव भारती, कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल उपस्थित रहे।
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