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Chandauli News: महिला से छेड़खानी के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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महिला के विरोध पर पति और परिजनों की पिटाई, न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
धानापुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी। विरोध करने पर उसके पति व परिजनों के साथ मारपीट भी की गई थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली के आदेश पर पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी विनोद यादव और उसके भाई सतीश और मनीष के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।
मामला 31 अक्टूबर 2025 की शाम का है, जब ट्रक ले जाने के लिए गांव के दो पक्षों के बीच विवाद और झड़प हुई थी। पुलिस ने उस समय हस्तक्षेप कर विवाद शांत कराया था। आरोप है कि अगले दिन सुबह ग्राम विकास अधिकारी और अन्य आरोपियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ और गाली-गलौज की। विरोध करने पर महिला के पति और परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई।
पुलिस ने शुरुआती शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों को गिरफ्तार कर शांति भंग के तहत जेल भेज दिया। जमानत मिलने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। दो दिन थाने दौड़ने के बाद पीड़ितों ने एसओ और एसपी को पत्र लिखा। इसके बाद पुलिस ने रात में आरोपियों को थाने बुलाकर पीड़िता के पति समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी।
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पीड़िता के पति राम आशीष यादव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली के सामने न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने 3 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणीलाल सेन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ और जांच शुरू कर दी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धानापुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी। विरोध करने पर उसके पति व परिजनों के साथ मारपीट भी की गई थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली के आदेश पर पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी विनोद यादव और उसके भाई सतीश और मनीष के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।
मामला 31 अक्टूबर 2025 की शाम का है, जब ट्रक ले जाने के लिए गांव के दो पक्षों के बीच विवाद और झड़प हुई थी। पुलिस ने उस समय हस्तक्षेप कर विवाद शांत कराया था। आरोप है कि अगले दिन सुबह ग्राम विकास अधिकारी और अन्य आरोपियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ और गाली-गलौज की। विरोध करने पर महिला के पति और परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई।
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पुलिस ने शुरुआती शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों को गिरफ्तार कर शांति भंग के तहत जेल भेज दिया। जमानत मिलने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। दो दिन थाने दौड़ने के बाद पीड़ितों ने एसओ और एसपी को पत्र लिखा। इसके बाद पुलिस ने रात में आरोपियों को थाने बुलाकर पीड़िता के पति समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी।
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पीड़िता के पति राम आशीष यादव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली के सामने न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने 3 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणीलाल सेन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ और जांच शुरू कर दी गई है।