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जरहर गांव में बन रहे कॉलोनी का निर्माण कोर्ट ने रोका
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जरहर गांव में बन रहे कॉलोनी का निर्माण कोर्ट ने रोका
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जा रही थी कॉलोनी
हाईकोर्ट ने निर्माण संबंधी दस्तावेज भी किए तलब
अमर उजाला ब्यूरो
सचित्र-
नौगढ़। सोनभद्र के सांसद कुंवर छोटेलाल खरवार द्वारा घोषित सांसद आदर्श गांव जरहर में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दीनदयाल कॉलोनी का निर्माण हाईकोर्ट ने रोक दी है। कोर्ट ने गांव के ही एक व्यक्ति की अर्जी पर निर्माण रोकने के साथ निर्माण कराने वालों को संबंधित दस्तावेज चौदह मार्च तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आदर्श गांव के भूमिहीन वनवासियों को ग्राम सभा की छब्बीस वर्ग मीटर भूमि का आवंटन कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराने के लिए 54 लोगों को पात्रता सूची के आधार पर चयन किया गया। पात्रों के बैंक एकाउंट में प्रथम किस्त के रूप में 44000 रुपये भेज भी दिए गए। इस बीच जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी आवासों को एक साथ बनाकर कॉलोनी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इसके तहत कॉलोनी निर्माण कर छायादार और शोभा वाले पौधों को लगाने के साथ सोलर लाइटों से जगमग करने की योजना बनाई गई और कार्य शुरू किया गया। काम शुरू होते ही गांव के ही गिरजा नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिया। बताया कि आवास निर्माण हमारी भूमिधरी में भूमि प्रबंधन समिति और तहसीलदार नौगढ़ द्वारा कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने 14 मार्च तक निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही संबंधित पक्षकारों को निर्माण से जुड़े दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कॉलोनी के निर्माण रोके जाने से वनवासियों में नाराजगी है। इस संबंध में तहसीलदार आनंद कुमार कनौजिया ने बताया की गिरजा नामक व्यक्ति के द्वारा गांव सभा की भूमि के अलावा आरक्षित वन भूमि को अपने तीन भाइयों के सहयोग से कब्जा किया गया है। इसे बेदखल करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर और संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जा रही थी कॉलोनी
हाईकोर्ट ने निर्माण संबंधी दस्तावेज भी किए तलब
अमर उजाला ब्यूरो
सचित्र-
नौगढ़। सोनभद्र के सांसद कुंवर छोटेलाल खरवार द्वारा घोषित सांसद आदर्श गांव जरहर में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दीनदयाल कॉलोनी का निर्माण हाईकोर्ट ने रोक दी है। कोर्ट ने गांव के ही एक व्यक्ति की अर्जी पर निर्माण रोकने के साथ निर्माण कराने वालों को संबंधित दस्तावेज चौदह मार्च तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आदर्श गांव के भूमिहीन वनवासियों को ग्राम सभा की छब्बीस वर्ग मीटर भूमि का आवंटन कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराने के लिए 54 लोगों को पात्रता सूची के आधार पर चयन किया गया। पात्रों के बैंक एकाउंट में प्रथम किस्त के रूप में 44000 रुपये भेज भी दिए गए। इस बीच जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी आवासों को एक साथ बनाकर कॉलोनी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इसके तहत कॉलोनी निर्माण कर छायादार और शोभा वाले पौधों को लगाने के साथ सोलर लाइटों से जगमग करने की योजना बनाई गई और कार्य शुरू किया गया। काम शुरू होते ही गांव के ही गिरजा नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिया। बताया कि आवास निर्माण हमारी भूमिधरी में भूमि प्रबंधन समिति और तहसीलदार नौगढ़ द्वारा कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने 14 मार्च तक निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही संबंधित पक्षकारों को निर्माण से जुड़े दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कॉलोनी के निर्माण रोके जाने से वनवासियों में नाराजगी है। इस संबंध में तहसीलदार आनंद कुमार कनौजिया ने बताया की गिरजा नामक व्यक्ति के द्वारा गांव सभा की भूमि के अलावा आरक्षित वन भूमि को अपने तीन भाइयों के सहयोग से कब्जा किया गया है। इसे बेदखल करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर और संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है।
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