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वाहन के चालक को देना होगा प्रमाण
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चंदौली। चुनाव प्रचार में लगे वाहन के साथ चालक का भी विवरण आयोग के पास भेजा जाएगा। अनुमति के लिए प्रत्याशी को वाहन के पंजीकरण के अलावा चालक के आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कराना होगा। वहीं आयोग के नए नियम के चलते चुनाव में उतरने वाले सकते में आ गए है।
आयोग के नए नियम के हिसाब से वाहन की अनुमति लेने के लिए चालकों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ ही आधार कार्ड नंबर आदि उपलब्ध कराना होगा। ताकि आचार संहिता के उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अप्रिय घटना के बाद चालक की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। पूर्व के चुनावों में वाहन से चुनाव प्रचार की परमिशन लेने को वाहन स्वामियों की डिटेल के साथ ही चालकों का नाम व मोबाइल नंबर ही देना पड़ता था। लेकिन इस दफा आयोग ने चालकों के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। ताकि चालकों की भी जवाबदेही तय की जा सके। उप निर्वाचन अधिकारी बच्चालाल ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग करने वाले प्रत्याशी को अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए वाहन और चालक का विवरण देना आवश्यक है। इसके बाद ही अनुमति दी जाएगी।
आयोग के नए नियम के हिसाब से वाहन की अनुमति लेने के लिए चालकों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ ही आधार कार्ड नंबर आदि उपलब्ध कराना होगा। ताकि आचार संहिता के उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अप्रिय घटना के बाद चालक की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। पूर्व के चुनावों में वाहन से चुनाव प्रचार की परमिशन लेने को वाहन स्वामियों की डिटेल के साथ ही चालकों का नाम व मोबाइल नंबर ही देना पड़ता था। लेकिन इस दफा आयोग ने चालकों के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। ताकि चालकों की भी जवाबदेही तय की जा सके। उप निर्वाचन अधिकारी बच्चालाल ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग करने वाले प्रत्याशी को अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए वाहन और चालक का विवरण देना आवश्यक है। इसके बाद ही अनुमति दी जाएगी।
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