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एक वर्ष के दौरान 34 उपभोक्ताओं ने की शिकायत, 10 का समाधान
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चंदौली। उपभोक्ताओं की जागरुकता के बाद ही उन्हें लाभ मिल सकेगा। उपभोक्ता मामलों की मुख्यालय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रोजाना मामलों की सुनवाई करते है। इसमें तरह-तरह के मामलों को सुनने के बाद अध्यक्ष और सदस्य की ओर से फैसला दिया जाता है। इस वर्ष में 34 में दस मामलों में फैसला दिया जा चुका है।
पीडीडीयू नगर के सुभाष नगर निवासी रविकुमार पांडेय की लग्जरी कार वर्ष 2017 में 17 मई को चोरी हो गई थी। उन्होंने बीमा क्लेम के तहत कंपनी से 7.88 लाख भुगतान करने का आवेदन किया। लेकिन कंपनी ने तमाम तरह से परेशान करने के बाद क्लेम देने से इंकार कर दिया। बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दाखिल किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष एजाज अहमद अंसारी और पूर्ण कालिक सदस्य लक्ष्मण स्वरुप ने 23 फरवरी को कंपनी को आदेश जारी किया कि उपभोक्ता रविकुमार पांडेय को 7.88 लाख का भुगतान किया जाय। साथ ही पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर पीडीडीयू नगर के रविनगर निवासिनी कोमल गुप्ता के मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने एलआईसी से क्लेम भुगतान को निरस्त कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि उपभोक्ता ने तथ्यों को छिपाकर क्लेम के लिए आवेदन किया था। जो कि विधिसंगत नहीं है। आयोग के अध्यक्ष ने दस लाख के क्लेम को निरस्त कर दिया।
उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं। जागरुकता बढ़ने के बाद ही लोग को अपने हक के बारे में जानकारी बढ़ेगी। जिला उपभोक्ता फोरम में आए विवादों का जल्द से जल्द समाधान का पूरा प्रयास किया जाता है।
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एजाज अहमद अंसारी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग
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पीडीडीयू नगर के सुभाष नगर निवासी रविकुमार पांडेय की लग्जरी कार वर्ष 2017 में 17 मई को चोरी हो गई थी। उन्होंने बीमा क्लेम के तहत कंपनी से 7.88 लाख भुगतान करने का आवेदन किया। लेकिन कंपनी ने तमाम तरह से परेशान करने के बाद क्लेम देने से इंकार कर दिया। बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दाखिल किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष एजाज अहमद अंसारी और पूर्ण कालिक सदस्य लक्ष्मण स्वरुप ने 23 फरवरी को कंपनी को आदेश जारी किया कि उपभोक्ता रविकुमार पांडेय को 7.88 लाख का भुगतान किया जाय। साथ ही पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर पीडीडीयू नगर के रविनगर निवासिनी कोमल गुप्ता के मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने एलआईसी से क्लेम भुगतान को निरस्त कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि उपभोक्ता ने तथ्यों को छिपाकर क्लेम के लिए आवेदन किया था। जो कि विधिसंगत नहीं है। आयोग के अध्यक्ष ने दस लाख के क्लेम को निरस्त कर दिया।
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उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं। जागरुकता बढ़ने के बाद ही लोग को अपने हक के बारे में जानकारी बढ़ेगी। जिला उपभोक्ता फोरम में आए विवादों का जल्द से जल्द समाधान का पूरा प्रयास किया जाता है।
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एजाज अहमद अंसारी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग