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सावजनिक स्थलों पर गुटखा बेच रहे लोगों पर जुर्माना
Updated Sat, 08 Sep 2018 01:16 AM IST
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पीडीडीयू नगर। जिला स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को नगर में सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा बेचने वालों की दुकानों व गुमटियों पर अभियान चलाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने कई गुटका विक्रेताओं से जुर्माना वसूलकर सार्वजनिक स्थलों पर गुटका न बेचने की चेतावनी दी। इस दौरान गुटखा दुकानदारों से 950 रुपये जुर्माना वसूला गया।
जिला प्रशासन का गुटखा विक्रेताओं के प्रति सख्त तेवर है। जनपद के कई स्थानों पर कुछ दिनों से अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे सीएमओ ऑफिस के डॉ. अभिषेक सिंह ने बताया कि सभा स्थलों, अस्पतालों, सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालयों, मनोरंजन केंद्रों, रेस्तरां, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों, लोक परिवहन व अन्य कार्यस्थलों पर अभियान चलाया गया। इन सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा व उन्हें तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। कहा, नियमों के अनुसार तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी अवश्य प्रदर्शित होनी चाहिए। ऐसा नही पाए जाने व संबंधित धारा के तहत इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा विभाग के विनय कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
जिला प्रशासन का गुटखा विक्रेताओं के प्रति सख्त तेवर है। जनपद के कई स्थानों पर कुछ दिनों से अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे सीएमओ ऑफिस के डॉ. अभिषेक सिंह ने बताया कि सभा स्थलों, अस्पतालों, सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालयों, मनोरंजन केंद्रों, रेस्तरां, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों, लोक परिवहन व अन्य कार्यस्थलों पर अभियान चलाया गया। इन सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा व उन्हें तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। कहा, नियमों के अनुसार तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी अवश्य प्रदर्शित होनी चाहिए। ऐसा नही पाए जाने व संबंधित धारा के तहत इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा विभाग के विनय कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
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