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दिव्यांगत दम्पति को मिलेगा 35 हजार रुपये प्रोत्साहन
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चंदौली। दिव्यांगों को प्रदेश सरकार शादी अनुदान दे रही है। इसके लिए वे दिव्यांग पात्रता के दायरे में आएंगे जिनकी शादी वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में हुई है। ऐसे दिव्यांगों को पहले शादी पंजीयन कराना होगा। इसके बाद वे विभागीय वेबसाइट पर शादी विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित पात्र दिव्यांगों को सरकार की ओर से 35 हजार रुपये की सहायता राशि खाते में प्रेषित की जाएगी।
जिला दिव्यांगजन अधिकारी राज बहादुर सिंह कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के उत्थान को लेकर गंभीर हैं। इसके लिए दिव्यांगों का विवाह पंजीयन होना पात्रता की प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त सीएमओ कार्यालय द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र होना चाहिए, जिसमें कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता होनी अनिवार्य है। इसके तहत वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार एवं वधू के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये एवं वर-वधू दोनों के विकलांग होने पर 35 हजार रुपये की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। योजना के तहत आवेदन करने के लिए पति-पत्नी का आधार कार्ड, प्रमाणित संयुक्त फोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता, विवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। बताया कि आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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जिला दिव्यांगजन अधिकारी राज बहादुर सिंह कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के उत्थान को लेकर गंभीर हैं। इसके लिए दिव्यांगों का विवाह पंजीयन होना पात्रता की प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त सीएमओ कार्यालय द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र होना चाहिए, जिसमें कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता होनी अनिवार्य है। इसके तहत वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार एवं वधू के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये एवं वर-वधू दोनों के विकलांग होने पर 35 हजार रुपये की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। योजना के तहत आवेदन करने के लिए पति-पत्नी का आधार कार्ड, प्रमाणित संयुक्त फोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता, विवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। बताया कि आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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