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मारपीट के मामले में न्यायालय ने दंपति को सुनाई सजा
Updated Mon, 08 Jan 2018 01:01 AM IST
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सकलडीहा। अपर जिला न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने न्यायालय में चौदह वर्षों से विचाराधीन चल रहे मारपीट के मामले में घटना के आरोपित दंपति को कसूरवार मानते हुए चार जनवरी को सात साल एक माह का सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पांच अगस्त 2003 को अमित कुमार यादव निवासी गौसपुर मडै़या ने ने आरोप लगाया था कि उनके पिता संकठा यादव को जान से मारने की नियत से गांव के जमुना यादव व उनकी पत्नि प्रेमा देवी ने लोहे के रम्मा और लाठी से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया था। इसके बाद सकलडीहा कोतवाली में पुलिस ने आरोपित दंपति के विरुद्ध धारा 307 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज लिया। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा जहां दोनों पक्षों ने अपने-अपने जिरह प्रस्तुत किया वहीं अभियोजन पक्ष ने भी पूरे मामले में जिरह की। चौदह वर्षों से लंबित चल रहे इस प्रकरण में अपर जिला न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने जिरह और गवाहों को सुुनने के बाद चार जनवरी को जमुना यादव व उसकी पत्नि प्रेमा देवी को पूरे मामले में दोषी मानते हुए सात वर्ष एक माह की सश्रम कारावास सहित आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश में यह भी कहा कि दोषियों द्वारा यदि अर्थदण्ड नहीं जमा किया जाता है तो एक -एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पांच अगस्त 2003 को अमित कुमार यादव निवासी गौसपुर मडै़या ने ने आरोप लगाया था कि उनके पिता संकठा यादव को जान से मारने की नियत से गांव के जमुना यादव व उनकी पत्नि प्रेमा देवी ने लोहे के रम्मा और लाठी से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया था। इसके बाद सकलडीहा कोतवाली में पुलिस ने आरोपित दंपति के विरुद्ध धारा 307 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज लिया। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा जहां दोनों पक्षों ने अपने-अपने जिरह प्रस्तुत किया वहीं अभियोजन पक्ष ने भी पूरे मामले में जिरह की। चौदह वर्षों से लंबित चल रहे इस प्रकरण में अपर जिला न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने जिरह और गवाहों को सुुनने के बाद चार जनवरी को जमुना यादव व उसकी पत्नि प्रेमा देवी को पूरे मामले में दोषी मानते हुए सात वर्ष एक माह की सश्रम कारावास सहित आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश में यह भी कहा कि दोषियों द्वारा यदि अर्थदण्ड नहीं जमा किया जाता है तो एक -एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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