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Chandauli News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की सजा

Sat, 26 Oct 2024 03:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Oct 2024 03:31 AM IST
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10 years imprisonment to the culprit for raping a teenage girl
चंदौली। स्पेशल जज पाॅक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले दोषी को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया।सदर कोतवाली में 13 नवंबर 2018 को पीड़िता पिता ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि 16 वर्षीय बेटी सुबह शौच करने के लिए बाहर गई थी। वह घर वापस नहीं आई। खोजबीन करने पर पता चला कि गांव का ही अजीत कुमार उर्फ धर्मपाल अपने जीजा के साथ उसे बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। वहीं पीड़िता ने दोषी अजीत उर्फ धर्मपाल उसे अपने जीजा के घर सिकरी ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे नशीला पदार्थ खिलाकर ट्रेन से फरिदाबाद ले गया। वहां फिर जबरन दुष्कर्म किया। उसने पीडिता को 26 दिसंबर को चंदौली लाकर छोड़ दिया। अभियोजन के अनुसार, कोर्ट ने दोषी अजीत कुमार उर्फ धर्मपाल को धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत 10 साल कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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