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बिना मास्क लगाने वालों से वसूले 1.44 लाख, 40 पर मुकदमा

Mon, 20 Jul 2020 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2020 12:09 AM IST
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1.44 Lakh recovered from maskers, 40 sued
चंदौली के पुरानी बाजार तिराहे पर बगैर मॉस्क वाले नागरिकों का चालान करते पुलिस कर्मी - फोटो : CHANDAULI
चंदौली। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए शासन ने सभी नागरिकों को मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने का निर्देश दिया है। लेकिन कई लोग अभी भी सार्वजनिक स्थानों में आने-जाने के दौरान मास्क नहीं पहन रहे है। ऐसे में लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग सक्रिय है। शनिवार और रविवार को चले अभियान के दौरान मास्क नहीं पहने वाले 438 लोगों से 1.44 लाख रुपये जुर्माने के रुप में वसूला गया। वहीं चेतावनी के बाद भी हॉट स्पाट वाले स्थानों पर जाने पर 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले कई दिनों से लोगों को मास्क पहनकर सार्वजनिक स्थनों में जाने के लिए जागरुक किया जा रहा था। साथ ही हास्ट स्पाट वाले स्थानों पर जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लेकिन इसके बाद भी जिले के विभिन्न थानाक्षेत्रों में कई लोगों पर पुलिस की अपील का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में पुलिस कर्मी लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। शनिवार और रविवार को जिले के सभी थानों की पुलिस के द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहने वाले 329 लोगों के एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। वही चजेतावनी के बाद दोबारा लापरवाही करने पर 57 से 18 हजार रुपये जुर्माना जमा कराया गया। इसके अलावा पुलिस ने बगैर मास्क और हेलमट नहीं लगाने वाले 52 लोगों से 20 हजार रुपये जुर्माने के रुप में वसूला। जबकि हाट स्पाट या सील किए गए वार्डो में घूमते हुए पाए जाने पर 40 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसपी हेमंत कुटियाल ने बताया कि सभी लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क का जरूर प्रयोग करें। इससे खुद बचने के अलावा बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरतेगी।
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