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Bulandshahar News: लूट करने वाले दो दोषियों को 10-10 साल की सजा
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बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में जानलेवा हमला कर लूटपाट करने के एक मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 16-16 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सात नवंबर 2014 को नरसेना गांव निवासी यतेंद्र पाल सिंह ने थाना नरसेना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया गया था कि उनका भाई प्रेमपाल सिंह, पत्नी ममता और साढ़े तीन वर्ष का भतीजा अंश बाइक से बुलंदशहर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने परिवार से नकदी और गहने लूट लिए।
जब प्रेमपाल सिंह ने लूट का विरोध किया, तो बदमाशों ने उन्हें चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें पुष्पेंद्र उर्फ छोटू और टिंकू का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
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विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालजी की अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा। शनिवार को न्यायाधीश गोपालजी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर दोषी टिंकू और पुष्पेंद्र उर्फ छोटू को अपराध सिद्ध होने पर दंडित किया। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सात नवंबर 2014 को नरसेना गांव निवासी यतेंद्र पाल सिंह ने थाना नरसेना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया गया था कि उनका भाई प्रेमपाल सिंह, पत्नी ममता और साढ़े तीन वर्ष का भतीजा अंश बाइक से बुलंदशहर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने परिवार से नकदी और गहने लूट लिए।
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जब प्रेमपाल सिंह ने लूट का विरोध किया, तो बदमाशों ने उन्हें चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें पुष्पेंद्र उर्फ छोटू और टिंकू का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
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विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालजी की अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा। शनिवार को न्यायाधीश गोपालजी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर दोषी टिंकू और पुष्पेंद्र उर्फ छोटू को अपराध सिद्ध होने पर दंडित किया। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।