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Bulandshahar News: पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला के दो दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा
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बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में पिता-पुत्र पर रंजिशन जानलेवा हमला करने वाले दो लोगों को एडीजे एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें 10-10 वर्ष का कारावास और 36-36 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2017 में नरसेना क्षेत्र में वादी किशन निवासी गांव नित्यानंदपुर के पिता कमल सिंह और उनके भाई पर जान से मारने के इरादे से चाकू एवं फरसे से हमला किया गया था। घटना में दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। 22 जून 2017 को थाना नरसेना में आरोपी महाराज सिंह और ओमकार निवासी गांव नित्यानन्दपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
15 सितंबर 2017 को पुलिस ने जांचकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में न्यायालय में नौ लोगों की गवाही हुई। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 मनोज कुमार ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी महाराज सिंह और ओमकार को दोषी करार दिया।
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मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2017 में नरसेना क्षेत्र में वादी किशन निवासी गांव नित्यानंदपुर के पिता कमल सिंह और उनके भाई पर जान से मारने के इरादे से चाकू एवं फरसे से हमला किया गया था। घटना में दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। 22 जून 2017 को थाना नरसेना में आरोपी महाराज सिंह और ओमकार निवासी गांव नित्यानन्दपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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15 सितंबर 2017 को पुलिस ने जांचकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में न्यायालय में नौ लोगों की गवाही हुई। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 मनोज कुमार ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी महाराज सिंह और ओमकार को दोषी करार दिया।
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