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Bulandshahar News: महिला से सामूहिक दुष्कर्म में दो भाइयों को सात-सात वर्ष की सजा
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बुलंदशहर। शादी का झांसा देकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो भाइयों को एडीजे-एफटीसी द्वितीय वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास व 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
वर्ष 2018 में महिला ने सिकंदराबाद कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर क्षेत्र के गांव अस्तौली निवासी हरेंद्र से उनकी मोबाइल के माध्यम से जान पहचान हुई थी। हरेंद्र ने कई बार उनके घर पहुंचकर शादी करने का झांसा दिया और करीब दो साल पहले उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ सिकंदराबाद ले आया। यहां एक किराए के कमरे में आरोपी ने उन्हें बंधक बना लिया।
इस दौरान उनके साथ हरेंद्र और उसके भाई मोहित ने कई बार दुष्कर्म किया। किसी को कुछ बताने पर दोनों भाई उन्हें हत्या कर नहर में फेंक देने की धमकी देते थे। उन्होंने उनका मोबाइल छीन लिया गया और विरोध करने पर पिटाई की। किसी तरह वह उनके चंगुल से बचीं।
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10 मई 2018 को सिकंदराबाद पुलिस ने महिला आयोग से शिकायत के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया। पुलिस ने मामले में नौ अगस्त 2018 को जांच कर न्यायालय में दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर हरेंद्र और मोहित को दोषी करार दिया है।
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वर्ष 2018 में महिला ने सिकंदराबाद कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर क्षेत्र के गांव अस्तौली निवासी हरेंद्र से उनकी मोबाइल के माध्यम से जान पहचान हुई थी। हरेंद्र ने कई बार उनके घर पहुंचकर शादी करने का झांसा दिया और करीब दो साल पहले उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ सिकंदराबाद ले आया। यहां एक किराए के कमरे में आरोपी ने उन्हें बंधक बना लिया।
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इस दौरान उनके साथ हरेंद्र और उसके भाई मोहित ने कई बार दुष्कर्म किया। किसी को कुछ बताने पर दोनों भाई उन्हें हत्या कर नहर में फेंक देने की धमकी देते थे। उन्होंने उनका मोबाइल छीन लिया गया और विरोध करने पर पिटाई की। किसी तरह वह उनके चंगुल से बचीं।
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10 मई 2018 को सिकंदराबाद पुलिस ने महिला आयोग से शिकायत के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया। पुलिस ने मामले में नौ अगस्त 2018 को जांच कर न्यायालय में दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर हरेंद्र और मोहित को दोषी करार दिया है।