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Bulandshahar News: हत्या की कोशिश मामले में दो सगे भाइयों को 10-10 साल की कैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:07 PM IST
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Two brothers sentenced to 10 years in prison each in attempted murder case.
बुलंदशहर। नरसैना थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व युवक पर फरसे से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामला वर्ष 2020 का है। नरसैना निवासी वादी गिरवर सिंह के पुत्र पर जान से मारने की नीयत से फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 1 सितंबर 2020 को थाना नरसैना में गांव मवई निवासी दो भाइयों मोहित और छोटू के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं व आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश करते हुए महज एक सप्ताह के भीतर 7 सितंबर 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत में हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष ने दलीलें पेश कीं और गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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