फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three sons sentenced to life imprisonment in the case of mothers murder

फावड़े से काटकर ली थी जान: मां की हत्या मामले में तीन पुत्र दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sat, 07 Jan 2023 06:21 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 07 Jan 2023 06:21 PM IST
सार

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और 22 अप्रैल 2014 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर ने न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न करायी गई।

विज्ञापन
Three sons sentenced to life imprisonment in the case of mothers murder
कोर्ट का फैसला (सांकेतिक फैसला) - फोटो : social media

विस्तार

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुलावठी थाने पर 22 मार्च 2014 को वादी नरेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 22 मार्च की शाम दिनेश पुत्र महेश शर्मा ने अपनी मां शकुंतला देवी को फावड़े से काट दिया। साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए मृतका के पुत्र दिनेश, गणेश व राजेश शव की अर्थी बनाकर उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। 

विज्ञापन


पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और 22 अप्रैल 2014 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर ने न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न करायी गई।
विज्ञापन


न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन कर, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व बहस, साक्ष्यों और गवाहों के बयानात के आधार पर तीनों पुत्रों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed