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Bulandshahar News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड
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बुलंदशहर। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि डिबाई कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 26 जनवरी 2022 को दौलतपुर चौकी पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि गांव निवासी एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने युवती को बरामद कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
अब अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही दुष्कर्म की वारदात को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दुष्कर्म की वारदात के बाद शरीर के घाव तो भर जाते हैं लेकिन वारदात के बाद दुष्कर्म पीड़िता का समाज में जीना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी भी हाल में दोषी को सजा देना ही उचित है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि डिबाई कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 26 जनवरी 2022 को दौलतपुर चौकी पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि गांव निवासी एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने युवती को बरामद कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
अब अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही दुष्कर्म की वारदात को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दुष्कर्म की वारदात के बाद शरीर के घाव तो भर जाते हैं लेकिन वारदात के बाद दुष्कर्म पीड़िता का समाज में जीना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी भी हाल में दोषी को सजा देना ही उचित है।
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