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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 15 वर्ष का कारावास
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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 15 वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव में फरवरी 2017 में नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी मुश्ताक को एडीजे/अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कक्ष संख्या द्वितीय तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 15 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 24 फरवरी 2017 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उसने बताया था कि 24 फरवरी को वह अपने पति के साथ खेत पर फसल की कटाई के लिए गई थी। घर पर उसकी नौ वर्षीय पुत्री व दो मासूम बच्चे मौजूद थे। दोपहर को करीब एक बजे वह घर पर अपना व पति का खाना लेने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उसकी पुत्री चारपाई पर लेटी हुई थी। वह लहूलुहान हालत में थी। पूछताछ में उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी मुश्ताक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी मुश्ताक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही बाद में जांच पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। न्यायालय ने अब आरोपी को साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के अवलोकन करने के बाद दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
ये गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की मां, पीड़िता, डा. सुधा शर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार, डा. आशीष प्रकाश, को गवाह के रूप में पेश किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।
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बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव में फरवरी 2017 में नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी मुश्ताक को एडीजे/अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कक्ष संख्या द्वितीय तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 15 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 24 फरवरी 2017 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उसने बताया था कि 24 फरवरी को वह अपने पति के साथ खेत पर फसल की कटाई के लिए गई थी। घर पर उसकी नौ वर्षीय पुत्री व दो मासूम बच्चे मौजूद थे। दोपहर को करीब एक बजे वह घर पर अपना व पति का खाना लेने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उसकी पुत्री चारपाई पर लेटी हुई थी। वह लहूलुहान हालत में थी। पूछताछ में उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी मुश्ताक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी मुश्ताक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही बाद में जांच पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। न्यायालय ने अब आरोपी को साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के अवलोकन करने के बाद दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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ये गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की मां, पीड़िता, डा. सुधा शर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार, डा. आशीष प्रकाश, को गवाह के रूप में पेश किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।
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