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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 10 वर्ष कारावास
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दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा
बुलंदशहर। पोक्सो अधिनियम द्वितीय के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को एक दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया था।
ककोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 साल की लड़की अपने घर से घेर में जा रही थी। रास्ते में उसी गांव के कृष्ण कुमार उर्फ किशन कुमार ने नाबालिग लड़की को उठा लिया और अपने घेर में ले गया। आरोपी ने लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। ककोड़ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की। जिसके बाद पोक्सो अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। पोक्सो अधिनियम द्वितीय के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को एक दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया था।
ककोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 साल की लड़की अपने घर से घेर में जा रही थी। रास्ते में उसी गांव के कृष्ण कुमार उर्फ किशन कुमार ने नाबालिग लड़की को उठा लिया और अपने घेर में ले गया। आरोपी ने लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। ककोड़ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की। जिसके बाद पोक्सो अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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