{"_id":"603543438ebc3ee93162c196","slug":"panchayat-chunav-bulandshahr-news-gbd2142945173","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधान पद के उम्मीदवार अब 75 हजार खर्च कर सकेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रधान पद के उम्मीदवार अब 75 हजार खर्च कर सकेंगे
विज्ञापन
प्रधान पद के उम्मीदवार अब 75 हजार खर्च कर सकेंगे
बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारी लगातार जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सभी पदों की खर्च सीमा भी निर्धारित कर दी है। प्रधान पद के उम्मीदवार अब 75 हजार खर्च कर सकेंगे तो जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख खर्च करेंगे। आयोग ने खर्च के लिए लागू की गई नई धनराशि की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उम्मीदवारों की जमानत राशि, नामांकन पत्र और खर्च की सीमा निर्धारित करते हुए पत्र जारी कर दिया है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अब चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। आयोग ने सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत पद प्रत्याशियों की खर्च राशि जारी कर दी है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि आयोग से खर्च सीमा संबंधित पत्र आ गया है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से होगा तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र व जमानत की निर्धारित धनराशि से आधी ही देनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। इसके लिए शासन और आयोग से मिल रहे आदेशों का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं, दूसरी और प्रधान समेत सभी पदों पर आरक्षण नियमावली को तैयार करने की प्रक्रिया सभी 16 ब्लॉकों पर तेज हो गई है। आरक्षण की प्रक्रिया को शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार बीडीओ और एडीओ पंचायत पूरी करने में जुटे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने बताया कि आरक्षण सभी सीटों पर शासन की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार ही होगा। इसके लिए सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को पूर्व में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
पद नामांकन पत्र जमानत राशि खर्च की सीमा
ग्राम प्रधान 300 2000 75000
सदस्य ग्राम पंचायत 150 500 10000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000 75000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000 1,50000
विज्ञापन
बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारी लगातार जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सभी पदों की खर्च सीमा भी निर्धारित कर दी है। प्रधान पद के उम्मीदवार अब 75 हजार खर्च कर सकेंगे तो जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख खर्च करेंगे। आयोग ने खर्च के लिए लागू की गई नई धनराशि की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उम्मीदवारों की जमानत राशि, नामांकन पत्र और खर्च की सीमा निर्धारित करते हुए पत्र जारी कर दिया है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अब चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। आयोग ने सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत पद प्रत्याशियों की खर्च राशि जारी कर दी है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि आयोग से खर्च सीमा संबंधित पत्र आ गया है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से होगा तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र व जमानत की निर्धारित धनराशि से आधी ही देनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। इसके लिए शासन और आयोग से मिल रहे आदेशों का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं, दूसरी और प्रधान समेत सभी पदों पर आरक्षण नियमावली को तैयार करने की प्रक्रिया सभी 16 ब्लॉकों पर तेज हो गई है। आरक्षण की प्रक्रिया को शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार बीडीओ और एडीओ पंचायत पूरी करने में जुटे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने बताया कि आरक्षण सभी सीटों पर शासन की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार ही होगा। इसके लिए सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को पूर्व में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
विज्ञापन
पद नामांकन पत्र जमानत राशि खर्च की सीमा
ग्राम प्रधान 300 2000 75000
सदस्य ग्राम पंचायत 150 500 10000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000 75000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000 1,50000