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Bulandshahar News: एमपी-एमएलए कोर्ट ने सदर विधायक को किया तलब
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अनूपशहर। कोविड प्रोटोकॉल, महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी को तलब किया है। न्यायालय ने मुकदमा राज्य रूप में चलाने की अनुमति दी है।
अधिवक्ता वादी राकेश वर्मा ने बताया कि मामला आठ फरवरी 2022 का है। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान में भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 व आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने बिना अनुमति लिए जनसभा व रैली आयोजित की थी। जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल, धारा 144 तथा महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य अंकित किए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश किया था। वादी ने न्यायालय के समक्ष बहस कर वादी का पक्ष रखा किया। पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब कर मुकदमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति दी है।
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अधिवक्ता वादी राकेश वर्मा ने बताया कि मामला आठ फरवरी 2022 का है। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान में भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 व आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने बिना अनुमति लिए जनसभा व रैली आयोजित की थी। जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल, धारा 144 तथा महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य अंकित किए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश किया था। वादी ने न्यायालय के समक्ष बहस कर वादी का पक्ष रखा किया। पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब कर मुकदमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति दी है।
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